हरियाणा

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा बिरोली गांव में लगाया काूननी जागरूकता शिविर

सत्यखबर, जींद (इंदरजीत शर्मा)

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जीन्द  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा बिरोली गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कानूनी जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को कानून से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई।  डॉ. अशोक कुमार ने  विद्यार्थियों को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि  भारतीय संविधान में मौजूद अधिकारों की रक्षा और उनके क्रियान्वन को सुनिश्चित करना आप और हम सबका कर्तव्य है।    उन्होंने विद्यार्थियों को मानव तस्करी से पीडि़त व्यक्तियों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं बारे विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा  ऐसे पीडि़त व्यक्तियों कोदोबारा स्थापित करने में सहायता की जा रही है और उन्हें मुफ्त वकील मुहैया करवाकर न्याय दिलवाने में सहायता करवा रहा है। प्राधिकरण पीडि़त व्यक्ति की मानसिक जांच के दौरान भी उसकी सहायता करता है, इसके इलावा सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ पीडि़त को मिल रहा है। यह भी सुनिश्चित करेगा तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की गुणवता व क्रियान्वणन की भी समय- समय पर जांच करेगा। इसके अलावा देवराज मलिक अधिवक्ता ने भी विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल प्रिसिंपल, अध्यापकगण के इलावा लगभग 1०० विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 

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